कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रिनमूल कांग्रेस द्वारा 21 जुलाई, सोमवार को आयोजित ‘शहीद दिवस’ रैली से जुड़े जुलूस हेतु विशेष समयसीमा निर्धारित की है, ताकि दफ्तर जाने वालों को परेशानी न हो ।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस तिर्थंकर घोष ने निर्देश दिया है कि सभी मानव जुलूस सुबह 8 बजे तक अनुमति प्राप्त होंगे। इसके पश्चात एक अतिरिक्त 1 घंटे का समय दिया गया है ताकि भीड़ शांतिपूर्वक एरेन्ज हो सके । इस प्रकार, भीड़ को 9 बजे तक व्यवस्थित किया जाना अनिवार्य रहेगा।
सफर के सबसे व्यस्त समय — सुबह 9 से 11 बजे तक — को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट का आदेश है कि कोलकाता पुलिस से HC क्षेत्र तथा इसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित कार्यालयों के मार्गों पर किसी प्रकार का ट्रैफिक जाम नहीं होने पाए । इस दौरान दिल्ली के कार्यालय जाने वालों को सुचारु रूप से प्रवेश एवं निकास की पूरी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँगी।
न्यायालय ने यह भी रैली पुनः 11 बजे के बाद शुरू करने की अनुमति दी है । आदेश है कि पुलिस पर्याप्त स्टाफ तैनात रखे, ताकि ट्रैफिक नियंत्रण में कोई गिरावट न हो ।
यह अन्तरिम आदेश एक वकील संगठन — ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन — द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के बाद जारी हुआ, जिसमें रैली के चलते ऑफिस आवागमन बाधित होने की चिंता जताई गई थी । अदालत ने उत्सुकतापूर्वक देखा कि रैली के चलते लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ शहर में जुट सकती है, जो ट्रैफिक व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती है ।
साथ ही हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि भविष्य में — खासकर 2026 से — इस तरह की रैलियाँ ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड, शाहिद मीनार या सॉल्ट लेक स्टेडियम जैसे बड़े स्थलों पर आयोजित की जाएँ, ताकि शहर के मुख्य कामकाजी मार्गों का प्रभावित होना न्यूनतम रहे विगत वर्षों में यह आयोजन Esplanade, Victoria House परिसर में होता रहा है, जिसे भावनात्मक महत्व दिया जाता है ।
25 नवंबर को पूरे मामले पर फाइनल सुनवाई होनी है, जब सभी पक्ष विस्तृत रूप से अपने तर्क कोर्ट में रखेंगे ।
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8 बजे तक रैली की अनुमति
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भीड़ 9 बजे तक व्यवस्थित करने का समय
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9 से 11 बजे तक HC एवं केंद्रित कार्यालय मार्गों पर ट्रैफ़िक खुला रखना अनिवार्य
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11 बजे के बाद रैली पुनः शुरू हो सकती है
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भविष्य में रैली का स्थान बदलने का सुझाव
इस तरह हाईकोर्ट ने ऑफिस जाने वालों के हितों और सार्वजनिक सभा की स्वतंत्रता का संतुलन बहाल करते हुए रैली आयोजन के दौरान ट्रैफिक व्यवधान को न्यूनतम रखने हेतु स्पष्ट निर्देश
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